केंद्र सरकार ने ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर GST ?
केंद्र सरकार ने ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर GST लगाने की खबरों का खंडन किया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया यहां आपको इस बारे में जानने की आवश्यकता है: दावा गलत, भ्रामक और निराधार है कि सरकार ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। GST केवल कुछ उपकरणों का उपयोग करके किए गए भुगतानों से संबंधित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) जैसे शुल्कों पर लगाया जाता है। जनवरी 2020 से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 दिसंबर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI लेनदेन पर MDR हटा दिया है। चूंकि वर्तमान में UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं लिया जाता है, इसलिए इन लेनदेन पर कोई GST लागू नहीं होता है। सरकार UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। UPI के विकास का समर्थन करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना चल रही है। यह योजना विशेष रूप से कम मूल्य के UPI (P2M) लेनदेन को लक्षित करती है, जिससे छोटे व्यापारियों को लेनदे...